छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने खारिज की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका

बिलासपुर

कोल लेवी घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब उन्हें जेल में ही रहना होगा. जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने आज फैसला सुनाया. इससे पहले भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

बता दें कि ईडी ने 22 जुलाई 2023 को रानू साहू को गिरफ्तार किया था. कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था. ईडी ने इस मामले में रानू साहू से लंबे समय तक पूछताछ की. ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.

?s=32&d=mystery&r=g&forcedefault=1
News Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button