नया जीएसटी स्लैब से ठंडे पेय पदार्थों, तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा सकता है टैक्स
नई दिल्ली । मंत्रियों के समूह ने तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और ठंडे पेय के लिए एक नया जीएसटी स्लैब की सिफारिश की है, जिससे इन पदार्थों पर 35 प्रतिशत का टैक्स लग सकता है। वर्तमान में इन उत्पादों पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसके साथ ही लक्जरी वस्तुओं पर भी टैक्स में वृद्धि की सिफारिश की गई है। 21 दिसंबर को आंध्रप्रदेश में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की सिफारिश भी शामिल है। सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है जिससे इसे विपणन और विक्रय में वृद्धि की जाए। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी, जहां नई स्लैब संरचना पर भी विचार होगा। जीओएम ने अभ्यास पुस्तकों और पैकेज्ड पेयजल पर टैक्स कम करने की सिफारिश दी है, जो सामान्य जनता के आवश्यक उत्पादों के लिए काफी भविष्यवाणी है। इसके साथ ही उन्होंने भी संशोधित स्लैब जारी की है जिसमें किसी भी कपड़े की मूल्य 10,000 रुपये से कम है तो 5 प्रतिशत, 10,000 रुपये से अधिक लेकिन 1,500 रुपये तक के उत्पादों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक की किमत वाले उत्पादों पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इन सुझावों से मानव जीवन की आवश्यक्ताओं पर किया जा रहा कर बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को आर्थिक हरकत में सुधार मिल सके।