छत्तीसगढ़

CG- लकड़ी के बत्ते से सिर पर वार कर युवक की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा….

धमतरी। ग्राम मड़ेली में हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी चेतन साहू को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने यह फैसला अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर सुनाया। मामला 15 मार्च 2025 का है।

गौठान के पास विवाद के बाद किया था हमला

पुलिस के मुताबिक, बिरेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान चेतन साहू ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से वार किया था। हमले में गजेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कुरूद थाना क्षेत्र की बिरेझर चौकी में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

मेमोरेंडम के आधार पर बरामद हुआ लकड़ी का बत्ता

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। पुलिस ने एफएसएल जांच समेत अन्य साक्ष्य जुटाए और विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

धारा 103(1) में दोषसिद्ध, सश्रम आजीवन कारावास

मामले की सुनवाई सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने उसे सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

SP ने विवेचक की सराहना की

फैसले के बाद धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने मामले की विवेचना में जुटी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रकरण की जांच करने वाले निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की बात कही है।

?s=32&d=mystery&r=g&forcedefault=1
News Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button