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भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने 7 को सुनाई फांसी, एक को उम्रकैद

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में मंगलवार, 28 फरवरी को लखनऊ NIA की विशेष अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि जिन लोगों को फांसी हुई है उनमें मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल शामिल हैं।

वहीं इस ब्लास्ट मामले में आतिफ इराकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन संख्या 59320 में जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। जिसमें 8 की सजा का ऐलान 28 फरवरी को हुआ है तो वहीं एक मौत पहले ही हो चुकी है।
मालूम हो कि इस ब्लास्ट में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों की भूमिका पाई गई थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में पाया कि दोषी धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो का सहारा लेकर लोगों को उकसा कर उनका ब्रेनवॉश करते थे। दोषी पाए गए लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, टेरर फंडिंग और विस्फोटक सामग्री समेत असलहे रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया हुआ है।

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