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सुपर फास्ट होगा अब आपका इंटरनेट, सरकार ने ब्रॉडबैंड में किया ये बदलाव
सरकार ने ब्राडबैंड की परिभाषा में बदलाव किया है. इसकी वजह से उन क्षेत्रों में इंटनेट सेवा बेहतर होने की उम्मीद है, जहां पर अभी तक खराब नेटवर्क रहता है. नई परिभाषा के तहत. इंटरनेट स्पीड अगर 2 मेगा बाइट प्रति सेकेंड से कम होगी. तो उसे ब्रॉडबैंड नहीं माना जाएगा. अभी तक 512 किलो बाइट प्रति सेकेंड स्पीड वाले इंटरनेट को ब्रॉडबैंड की श्रेणी में रखा जाता है. उधर टेलीकॉम रेग्युलेटर TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से टेलीकॉम सेवा की गुणवत्ता पर हर तिमाही राज्यवार रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. शुक्रवार को ही TRAI ने यह निर्देश जारी किया है.